उन पर एक महिला ट्रेनर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसके कपड़े फाड़ने का आरोप था.
दो साल पहले हरियाणा के खेल विभाग की एक एथलेटिक ट्रेनर ने पूर्व मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. ट्रेनर ने अपनी शिकायत में कहा कि सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन ने 31 दिसंबर 2022 को संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506, 509 के तहत मामला दर्ज किया था। जुलाई 2022 में संदीप सिंह को तलब किया गया था। उन्हें जिला 7 में उनके आधिकारिक आवास पर ले जाया गया। वहां उन्होंने शिक्षक के साथ यौन दुर्व्यवहार किया और उनके कपड़े फाड़ दिए।
संदीप सिंह ने भी मामले में दोषी न होने की याचिका दायर की थी। हालाँकि, इस अनुरोध को अदालत ने खारिज कर दिया था।
संदीप सिंह का सफाई
अपनी याचिका में संदीप सिंह ने कहा कि आरोपी पहले भी कई लोगों के खिलाफ छोटी-छोटी बातों पर शिकायत दर्ज करा चुका है. छह महीने की देरी के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
इसका मतलब है कि पूरी योजना बनाई गई और उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया.’ उन्होंने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए क्योंकि उन्होंने महिला प्रशिक्षक या विदेश में प्रशिक्षण जैसी मांगों का पालन नहीं किया।