हत्या के मामले में मोर सेशन जज डीएन भारद्वाज की अदालत ने अपराधी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत ने राजस्थान के सीकर जिले के डेरा की ढाणी निवासी मांगेलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने और शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल की कैद और एक की सजा सुनाई। 2,000 रुपये का बोनस।
जयपुर के गोपीनाथ बावड़ी निवासी दौलतराम ने 13 जून 2022 को नारनौल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी 15/16 साल पहले मांगेलाल से हुई थी. वह छह-सात साल से नारनौल में सब्जियां उगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका जीजा मंगेलाल शराब पीने का आदी था और ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी बहन और जीजा के बीच झगड़ा होता था। इसके बाद मांगेलाल ने खेत से जानवरों को भगाने के लिए पाउडर भरी बंदूक से अपनी बहन की हत्या कर दी. फरियादी ने मांगेलाल को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया और मौके से हथियार बरामद कर लिया।
थाना शहर नारनौल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी मनीष यादव ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।