हरियाणा : जुआ और सट्टेबाजी पर अध्यादेश हरियाणा सरकार की, 7 साल की सजा और जुर्माना

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हरियाणा सरकार ने जुआ खेलना या किसी मैच पर सट्टा लगाना संज्ञेय अपराध कर दिया है। इस पर शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में आचार संहिता के दौरान कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन सहमति के मुद्दों को चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि प्रदेश सरकार ने मैच फिक्सिंग, जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ एक अध्यादेश बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने सरकार के कई निर्णय लागू कर दिए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के कारण हम अब कोई निर्णय नहीं ले सकते. मंत्रिमंडल की बैठक में उठाए गए मुद्दे चुनाव आयोग को निर्णय लेने के लिए भेजे जा रहे हैं।हरियाणा में ऐसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने पर कोई भी व्यक्ति को जुर्म में दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा और सात लाख रुपए की सजा का प्रविधान किया गया है।प्रदेश सरकार 5 अध्यादेश पहले ही ला चुकी है, जिन पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी विधानसभा में मंजूर नहीं करवाया जा सका है।
मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री नायब ने सैनी आचार संहिता के अचानक लागू होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे आचार संहिता लागू होने के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग की निर्णय मंजूर हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का स्वागत किया।

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