दिल्ली: केजरीवाल की तस्वीर के बिना जारी किया था विज्ञापन, भारी परगया अधिकारियों को, अतिशी ने भेजा नोटिस

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सूचना एवं प्रचार मंत्री आतिशी ने विभाग के सचिव और निदेशक को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नहीं है। विज्ञापन प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना प्रकाशित किए गए थे, इसलिए मंगलवार को जारी नोटिस में अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर बताने को कहा गया था कि विज्ञापन की लागत उनके वेतन से क्यों नहीं वसूलनी चाहिए।
जानकारी के अनुसार, सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआइपी) ने 14 अगस्त को एक नोट में मुख्यमंत्री की तस्वीर को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस किसी अन्य त्योहार से अलग नहीं है, खासकर ऐसे हालात में जब कोई व्यक्ति जेल में एक विचाराधीन कैदी है, जो कानून के अनुसार न्यायिक हिरासत में है। 21 मार्च को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद, मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। दस्तावेज के अनुसार, आतिशी ने 14 अगस्त को विभाग को पिछले वर्ष की परंपरा के अनुरूप पूरे पेज पर विज्ञापन देने का आदेश दिया और केजरीवाल की तस्वीर के साथ एक रचनात्मक योजना को मंजूरी दी।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेतृत्व करते हैं और उनका चित्र लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक है। कारण बताओ नोटिस के अनुसार, उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि डीआईपी केवल उनके द्वारा अनुमोदित योजना को प्रकाशित नहीं करेगा। 15 अगस्त को प्रभारी मंत्री के निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए, डीआईपी ने सीएम की तस्वीर के बिना आधे पेज का विज्ञापन जारी किया।दिल्ली एनसीटी सरकार अधिनियम, 1991 के तहत प्रासंगिक नियमों का उल्लेख करते हुए नोटिस में कहा गया है कि मंत्री निर्णय लेने या निर्देश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं और डीआइपी से संबंधित कार्य के निपटान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

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