राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन लगभग पांच दुष्कर्म की वारदातें होती हैं। साथ ही, प्रतिदिन 115 वाहन चोरी होते हैं। इसके अलावा, हर दिन चार झपटमारी की घटनाएं होती हैं।राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन लगभग पांच दुष्कर्म की वारदातें होती हैं। साथ ही, प्रतिदिन 115 वाहन चोरी होते हैं। इसके अलावा, हर दिन चार झपटमारी की घटनाएं होती हैं। जुलाई से लागू किए गए नए कानूनों से पहले महीने का अपराध डाटा है। देखने में आया है कि पुलिस अब किसी भी तरह की वारदातें, खासकर झपटमारी व लूट की वारदातें करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर अपराध कर रही है, यानी बीएनएस की धारा 111 लागू कर रही है। इस खंड में झपटमारी करने पर चार साल से अधिक की सजा होगी।
जुलाई से 31 जुलाई तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार गंभीर अपराध की श्रेणी में सबसे अधिक दुष्कर्म की वारदातें हुई हैं। जुलाई महीने में कुल 149 दुष्कर्म की वारदातें हुईं। रॉबरी की घटनाओं का दूसरा नंबर है। जुलाई महीने में रॉबरी की कुल 104 घटनाएं हुईं।9829 अन्य चोरी की वारदातें अजघन्य (छोटे-छोटे अपराध) में हुई हैं। इसके बाद 3589 वाहन चोरी की घटना हुई है। यानि हर दिन दिल्ली से 115 वाहन चोरी होते हैं। हर दिन लूटपाट की लगभग 15 और झपटमारी की लगभग चार घटनाएं होती हैं।
जुलाई से नया कानून लागू होने से दिल्ली पुलिस एकजुट होकर अपराध करने की धारा 11 (IPC में मकोका) लागू करेगी। वारदात में दो या उससे ज्यादा लोगों के खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं, तो पुलिस उन पर संगठित अपराध करने की धारा लगाती है। इसमें चार वर्ष की सजा और जुर्माना शामिल है। इससे बदमाशों में गुस्सा आने लगा है।
दिल्ली में अपराध बीते महीने मे – जघन्य- बलात्कार समेत कुल 362 और अजघन्य अपराध लगवाग 22129।इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिए एक्ट(डीपी एक्ट) की कुल 817 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्ससाइज एक्ट की 287 एफआईआर हुई हैं। इसके बाद सबसे दादा अन्य एक्ट की हुई हैं।