अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने आरोपी को किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई। दोषी ठहराया गया युवा किशोरी के भाई से मित्र था। दोषी पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता को जुर्माना राशि में से चालिस हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है। वहीं, जुर्माना न भरने पर दोषी को अधिक सजा दी जाएगी।किशोरी ने पुलिस को बताया कि संदीप उसके भाई का दोस्त था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी जान पहचान हुई। 15–16 मार्च 2023 को संदीप उसे कुंडली में एक फ्लैट में ले गया। जहां उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया था बाद में वह घर पहुंची। 5 अप्रैल 2023 को भी आरोपी उसे फ्लैट पर ले गया। वहां उससे फिर से बलात्कार किया गया। किशोरी को पुलिस ने ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही की।पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा जोड़ दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संदीप को 8 मई 2023 को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने अब दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।